किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा २८ :
समिति के संबंध में प्रक्रिया ।
१) समिति, एक मास में कम से कम बीस बैठकें करेगी और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार की बाबत ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगी, जो विहित की जाएं ।
२) समिति द्वारा, किसी विद्यमान बाल देखरेख संस्था का, उसके कार्यकारण की जांच पडताल करने और बालकों की भलाई के लिए किया गया दौरा समिति बैठक के रुप में माना जाएगा ।
३) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक को बाल गृह में उपयुक्त व्यक्ति के पास रखे जाने के लिए, तब जब समिति सत्र में न हो, समिति के व्यष्टिक सदस्य के सामने पेश किया जा सकेगा ।
४) किसी विनिश्चय के समय समिति के सदस्यों के बीच मतभेद की दशा में, बहुमत की राय अभिभावी होगी, किंतु जहां ऐसा बहुमत नहीं है वहां अध्यक्ष की राय अभिभावी होगी ।
५) उपधारा (१) के उपबंधो के अधीन रहते हुए समिति, समिति के किसी सदस्य के अनुपस्थित रहते हुए भी कार्रवाई कर सकेगी और समिति द्वारा किया गया कोई आदेश, कार्यवाही के किसी प्रक्रम के दौरान केवल किसी सदस्य की अनुपस्थिति के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा :
परंतु मामले के अंतिम निपटान के समय कम से कम तीन सदस्य उपस्थित होंगे ।