किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा २२ :
दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय ८ के अधीन की कार्यवाही का बालक के विरुद्ध लागू न होना ।
दंड प्रकिया संहिता, १९७३ ( १९७४ का २) में या तत्समय प्रवृत्त किसी निवारक निरोध विधि में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी बालक के उक्त संहिता के अध्याय ८ के अधीन न कोई कार्यवाही संस्थित की जाएगी और न ही कोई आदेश पारित किया जाएगा ।