किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा १३ :
माता-पिता, संरक्षक अथवा परिवीक्षा अधिकारी को इत्तिला ।
१) जहों विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित किसी बालक को गिरफ्तार किया जाता है वहां उस पुलिस थाने या विशेष किशोर पुलिस एकक का बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रुप में पदाभिहित अधिकारी, जिसके पास ऐसा बालक लाया जाता है, बालक की गिरफ्तारी के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र,-
एक) ऐसे बालक के माता-पिता या संरक्षक को, यदि उनका पता चलता है, इत्तिला देगा और उन्हें निदेश देगा कि वे उस बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों जिसके समक्ष बालक को पेश किया जाएगा; और
दो) परिवीक्षा अधिकारी को, या यदि कोई परिवीक्षा अधिकारी नहीं है तो बाल कल्याण अधिकारी को, दो सप्ताह के भीतर एक सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, जिसमें बालक के पूर्ववृत्त और कौटूुम्बिक पृष्ठभूमि के बारे में तथा अन्य ऐसी तात्विक परिस्थितियों के बारे में जानकारी अंतविष्ट होगी, जिनके बारे में यह संभाव्य है कि वे जांच करने में बोर्ड के लिए सहायक होगी, तैयार करने और बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए इत्तिला देगा ।
२) जहां बालक को जमानत पर छोड दिया जाता है वहां बोर्ड द्वारा, परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी को इत्तिला दी जाएगी ।