किशोर न्याय अधिनियम २०१५
अध्याय ४ :
विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में प्रक्रिया :
धारा १० :
विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित बालक की गिरफ्तारी ।
१) जैसे ही विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तभी ऐसे बालक को विशेष किशोर पुलिस एकक या अधिहित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार के अधीन रखा जाएगा, जो बालक को अविलंब, किंतु उस स्थान से, जहां से ऐसे बालक की गिरफ्तारी हुई थी, यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोडकर गिरफ्तारी के चौबीस घंटे की अवधि के भीतर बोर्ड के समक्ष पेश करेगा :
परंतु किसी भी दशा में विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को, पुलिस हवालात में नहीं रखा जाएगा या जेल में नहीं डाला जाएगा ।
२) राज्य सरकार,-
एक) उन व्यक्तियों के लिए उपबंध के लिए जिनके द्वारा (जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन भी है) विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित किसी बालक को बोर्ड के समक्ष पेश किया जा सकेगा;
दो) उस रीति का उपबंध करने के लिए जिससे विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को, यथास्थिति, किसी संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान में भेजा जा सकेगा,
इस अधिनियम से संगत नियम बनाएगी ।