किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा १०८ :
अधिनियम के बारे में लोक जागरुकता ।
केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक उपाय करेगी कि, –
क) इस अधिनियम के उपबंधों का मीडिया, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो और qप्रट मीडिया भी है, के माध्यम से नियमित अंतरालों पर व्यापक प्रचार किया जाए, जिससे कि जनसाधारण, बालकों और उनके माता-पिता अथवा संरक्षकों को ऐसे उपबंधों की जानकारी हो सके;
ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के अधिकारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को, इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन से संबंधित विषयों पर नियतकालिक प्रशिक्षण दिया जाए ।