JJ act 2015 धारा १०६ : राज्य बालक संरक्षण सोसाइटी और जिला बालक संरक्षण एकक ।

किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा १०६ :
राज्य बालक संरक्षण सोसाइटी और जिला बालक संरक्षण एकक ।
प्रत्येक राज्य सरकार, राज्य के लिए बालक संरक्षण सोसाइटी और प्रत्येक जिले के लिए बालक संरक्षण एकक का गठन करेगी, जो ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों से मिलकर बनेगी, जो उस सरकार द्वारा इस अधिनियम के, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन संस्थाओं की स्थापना और अनुसरक्षण भी है, बालकों और उनके पुनर्वास तथा संबंधित विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरणों के साथ समन्वय के संबंध में सक्षम प्राधिकारियों की अधिसूचना के कार्यान्वयम को सुनिश्चित करने के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, जो विहित जाएं, नियुक्त किए जाएं ।

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