किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा १०४ :
समिति या बोर्ड की अपने आदेशों को संशोधित करने की शक्ति ।
१) इस अधिनियम में अपील और पुनरीक्षण संबंधी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समिति या बोर्ड इस निमित्त प्राप्त किसी आवेदन पर अपने द्वारा पारित किन्हीं आदेशों को संशोधित कर सकेगा जो उस संस्था के बारे में हो, जिसमें किसी बालक को भेगा जाना है या उस व्यक्ति के बारे में हो, जिसकी देखरेख या पर्यवेक्षण में किसी बालक को इस अधिनियम के अधीन रखा जाना है :
परन्तु ऐसे किन्ही आदेशों का संशोधन करने के लिए सुनवाई के दौरान बोर्ड के कम से कम दो सदस्य, जिनेमें से एक प्रधान मजिस्ट्रेट होगा और समिति के कम से कम तीन सदस्य और संबंधित सभी व्यक्ति या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होंगे, जिनके विचारों को उक्त आदेश का संशोधन करने के पूर्व, यथास्थिति, समिति या बोर्ड द्वारा सुना जाएगा ।
२) समिति या बोर्ड द्वारा पारित आदेशों में की लिपिकीय भूलें या उनमें किसी आकस्मिक चूक या लोप से होने वाली गलतियां किसी समय, यथास्थिति, समिति या बोर्ड द्वारा या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त प्राप्त किसी आवेदन पर सुधारी जा सकेंगी ।