किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा १०० :
सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
इस अधिनियम या उसके अधीन बानए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के निदेशों के अधीन कार्रवाई करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।