IT Act 2000 धारा ८० : पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों की प्रवेश करने, तलाशी लेने, आदि की शक्ति :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
अध्याय १३ :
प्रकीर्ण :
धारा ८० :
पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों की प्रवेश करने, तलाशी लेने, आदि की शक्ति :
१) दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) में किसी बात के होते हुए भी, कोई पुलिस अधिकारी, जो १.(निरीक्षक) की पंक्ति से नीचे का न हो, या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा वहां पाए गए किसी ऐसे व्यक्ति को बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकेगा जो युक्तियुक्त रूप से संदिग्ध व्यक्ति है या जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है या कर रहा है या करने वाला है ।
स्पष्टीकरण :
इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक स्थान पद के अन्तर्गत कोई सार्वजनिक वाहन, कोई होटल, कोई दुकान या कोई ऐसा अन्य स्थान भी आता है, जो जनता द्वारा उपयोग के लिए आशयित है या उनकी पहुंच में है ।
२)जहां कोई व्यक्ति, उपधारा (१) के अधीन पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है वहां ऐसा अधिकारी, बिना किसी अनावश्यक विलंब के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा ।
३) दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) के उपबंध, इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन किए गए किसी प्रवेश, ली गई कोई तलाशी या गिरफ्तारी के संबंध में, लागू होंगे ।
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१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा ४१ द्वारा प्रतिस्थापित ।

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