सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ५२घ :
बहुमत द्वारा विनिश्चय :
यदि दो सदस्यों से मिलकर बनने वाली किसी न्यायपीठ के सदस्यों की किसी प्रश्न पर राय में मतभेद है तो वे उस प्रश्न या उन प्रश्नों का, जिन पर उनमें मतभेद है, कथन करेंगे और १.(अपील अधिकरण) के अध्यक्ष को निदेश करेंगे जो स्वयं उस प्रश्न या प्रश्नों की सुनवाई करेगा और ऐसे प्रश्न या प्रश्नों का विनिश्चय ऐसे सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा, जिन्होंने मामले की सुनवाई की है, जिनके अंतर्गत वे सदस्य भी हैं, जिन्होंने मामले की पहले सुनवाई की थी ।)
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१. २०१७ के अधिनियम सं० ७ की धारा १६९ द्वारा प्रतिस्थापित ।