सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ३९ :
निलंबन या प्रतिसंहरण की सूचना :
१) जहां कोई अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र, धारा ३७ या धारा ३८ के अधीन निलंबित या प्रतिसंहृत किया जाता है वहां प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, यथास्थिति, ऐसे निलंबन या प्रतिसंहरण की सूचना, ऐसी सूचना के प्रकाशन के लिए अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट निधान में, प्रकाशित करेगा।
२)जहां एक से अधिक निधान विनिर्दिष्ट किए गए है वहां प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, ऐसे सभी निधानों में, यथास्थिति, ऐसे निलंबन या प्रतिसंहरण की सूचनाएं प्रकाशित करेगा।