भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ५०७ :
अनाम (अज्ञात) आपराधिक अभित्रास (धमकी / डराना) :
(See section 351(4) of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : अनाम संसूचना द्वारा अथवा वह धमकी कहां से आती है उसके छिपाने की पूर्वावधानी करके किया गया आपराधिक अभित्रास ।
दण्ड :धारा ५०६ के अधीन दण्ड के अतिरिक्त, दो वर्ष के लिए कारावास।
संज्ञेय या असंज्ञेय :असंज्ञेय ( राज्य संशोधन, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ : संज्ञेय ) ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई अनाम (अज्ञात) संसूचना द्वारा या उस व्यक्ती का, जिसने धमकि दी हो नाम या निवास स्थान छिपाने की पूर्वावदानी करके आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह पूर्ववर्ति अंतिम धारा द्वारा उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड के अतिरिक्त, दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी ।
राज्य संशोधन :
मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ :
धारा ५०७ के तहत अपराध संज्ञेय है ।