Ipc धारा ४९० : समुद्र यात्रा या यात्रा के दौरान सेवा भंग :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
अध्याय १९ :
सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में :
धारा ४९० :
समुद्र यात्रा या यात्रा के दौरान सेवा भंग :
कर्मकार संविदा भंग (निरसन) अधिनियम, १९२५ (१९२५ का ३) की धारा २ और अनुसूची द्वारा निरसित ।

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