Ipc धारा ४८९ ग : कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ४८९ ग :
कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना :
(See section 180 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना ।
दण्ड :सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :सेशन न्यायालय ।
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जो कोई किसी कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक नोट को, यह जानते हुए, या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूटरचित या कूटकृत है और यह आशय रखते हुए कि उसे असली के रुप में उपयोग में लाए या वह असली के रुप में उपयोग में लाई जा सके, अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सेकगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

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