भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ४८९ :
क्षति कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाडना :
(See section 346 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : क्षति कारित करने के आशय से किसी सम्पत्ति चिन्ह को मिटाना, नष्ट करना या विरुपित करना ।
दण्ड :एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
——-
जो कोई किसी संपत्ति चिन्ह को, यह आशय रखते हुए, या यह संभाव्य जानते हुए कि वह तद्द्वारा किसी व्यक्ती को क्षति करे, किसी संपत्ति चिन्ह को अपसारित करेगा, नष्ट करेगा, विरुपित करेगा या उसमें कुछ जोडेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।