भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ४८८ :
किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह को उपयोग में लाने के लिए दण्ड :
(See section 350 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह का उपयोग करना ।
दण्ड :तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई अंतिम पूर्वगामी धारा द्वारा प्रतिषिद्ध किसी प्रकार से किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह का उपयोग करेगा, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसने वह कार्य कपट करने के आशय के बिना किया है, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, जैसे मानो उसने उस धारा के विरुद्ध अपराध किया है ।