भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ४८५ :
१.(संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा :
(See section 348 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : किसी लोक या प्राइवेट सम्पत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई डाई, पट्टी, या अन्य उपकरण कपटपूर्वक बनाना या अपने कब्जे में रखना ।
दण्ड :तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के प्रयोजन से कोई डाई, पट्टी या अन्य उपकरण बनाएगा, या अपने कब्जे में रखेगा, अथवा यह द्योतन(सूचित) करने के प्रयोजन से कि कोई माल ऐसे व्यक्ती का है, जिसका वह नहीं है, किसी संपत्ति चिन्ह को अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।)
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१. १९५८ के अधिनियम सं० ४३ की धारा १३५ और अनुसूची द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।