Ipc धारा ४८३ : अन्य व्यक्ती द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह का कूटकरण :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ४८३ :
अन्य व्यक्ती द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह का कूटकरण :
(See section 347(1) of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति चिन्ह का इस आशय से कूटकरण कि नुकसान या क्षति कारित हो ।
दण्ड :दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : वह व्यक्ति, जिसे ऐसे उपयोग से हानि या क्षति कारित हुई है ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई किसी १.(***) संपत्ति जिन्ह का, जो किसी अन्य व्यक्ती द्वारा उपयोग में लाया जाता है, कूटकरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
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१. १९५८ के अधिनियम सं० ४३ की धारा १३५ और अनुसूची द्वारा व्यापार चिन्ह या शब्दों का लोप किया गया ।

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