भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ४८१ :
मिथ्या संपत्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाना :
(See section 345(2) of BNS 2023)
जो कोई किसी जंगम संपत्ति या माल को या किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र को, जिसमें जंगम संपत्ति या माल रखा है, ऐसी रिति से चिन्हित करता है या किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र को, जिस पर कोई जिन्ह है, ऐसी रिति से उपयोग में लाता है, जो इसलिए युक्तियुक्त रुप से प्रकल्पित है कि उसे यह विश्वास कारित हो जाए कि इस प्रकार चिन्हित संपत्ति या माल, या इस प्रकार चिन्हित किसी ऐसे पात्र में रखी हुई कोई संपत्ति या माल, ऐसे व्यक्ती का है, जिसका वह नहीं है, वह मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करता है, यह कहा जाता है ।