भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ४७० :
कूटरचित १.(दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख) :
(See section 340(1) of BNS 2023)
वह मिथ्या १.(दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख), जो पूर्णत: या भागत: कूटरचना द्वारा रची गई है, कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहलाती है ।
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१. २००० के अधिनियम सं० २१ की धारा ९१ और अनुसूची १ द्वारा प्रतिस्थापित ।