भारतीय दण्ड संहिता १८६०
अध्याय १८ :
दस्तावेजों और संपत्ति १.(***) चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में :
धारा ४६३ :
कूटरचना :
(See section 336(1) of BNS 2023)
२.(जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेट्रॉनिक अभिलेख अथवा दस्तावेज या इलेट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को) इस आशय से रचता है कि लोक को या किसी व्यक्ती को नुकसान या क्षति कारित की जाए, या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए, या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ती संपत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे या इस आशय से रचता है कि कपट करे, या कपट किया जा सके, वह कूटरचना करता है ।
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१. १९५८ के अधिनियम सं० ४३ की धारा १३५ और अनुसूची द्वारा व्यापार या शब्दों का लोप किया गया ।
२. २००० के अधिनियम सं० २१ की धारा ९१ और पहली अनुसूची द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।