भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ४४८ :
गृह अतिचार (अनधिकार प्रवेश) के लिए दण्ड :
(See section 331 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : गृह-अतिचार ।
दण्ड :एक वर्ष के लिए कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनो ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है जिस पर अतिचार किया गया है ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई गृह अतिचार (अनधिकार प्रवेश) करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।