भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ४४७ :
आपराधिक अतिचार (अनधिकार प्रवेश) के लिए दण्ड :
(See section 329(3) of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : आपराधिक अतिचार ।
दण्ड :तीन मास के लिए कारावास, या पाँच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनो ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है जिस पर अतिचार किया गया है ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
——–
जो कोई आपराधिक अतिचार (अनधिकार प्रवेश) करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।