भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ४४३ :
प्रच्छन्न (गुप्त) गृह अतिचार (अनधिकार प्रवेश) :
(See section 331 of BNS 2023)
जो कोई यह पूर्वावधानी बरतने के पश्चात् गृह अतिचार करता है कि ऐसे गृह अतिचार को किसी ऐसे व्यक्ती से छिपाया जाए जिसे उस निर्माण, तम्बू या जलयान में से, अतिचार का विषय है, अतिचारी को अपवर्जित करने या बाहर कर देने का अधिकार है, वह प्रच्छन्न(गुप्त) गृह अतिचार करता है, यह कहा जाता है ।