भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ४३९ :
चोरी, आदि करने के आशय से जलयान को साशय भूमि या किनारे पर चढा कर देने के लिए दण्ड :
(See section 328 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : चोरी आदि करने के आशय से जलयान को किनारे पर चढा देना ।
दण्ड :दस वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :सेशन न्यायालय ।
——–
जो कोई किसी जलयान को यह आशय रखते हुए कि वह उसमें अन्तर्विष्ट किसी संपत्ति की चोरी करे, या बेईमानी से ऐसी किसी संपत्ति का दुर्विनियोग करे, या इस आशय से कि चोरी या संपत्ति का दुर्विनियोग किया जाए, साशय भूमि पर चढाकर देगा या किनारे से लगा देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।