Ipc धारा ४३७ : तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद (असुरक्षित) बनाने के आशय से रिष्टि :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ४३७ :
तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद (असुरक्षित) बनाने के आशय से रिष्टि :
(See section 327(1) of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : तल्लायुक्त अथवा बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से रिष्टि ।
दण्ड :दस वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :सेशन न्यायालय ।
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जो कोई किसी तल्लायुक्त जलयान या बीस टन या उससे अधिक बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद(असुरक्षित) बना देने के आशय से, या यह संभाव्य जानते हुए कि वह तद्द्वारा उसे नष्ट करेगा, या सापद (असुरक्षित) बना देगा उस जलया की रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।

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