Ipc धारा ४११ : चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ४११ :
चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना :
(See section 317(2) of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : चुराई हुई संपत्ति को उसे चुराई हुई जाने हुए बेईमानी से प्राप्त करना ।
दण्ड :तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : चुराई हुई संपत्ति का स्वामी ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेइमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

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