भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ४०२ :
डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना :
(See section 310(5) of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : डकैती करने के प्रयोजन के लिए एकत्रित पांच या अधिक व्यक्तियों में से एक होना ।
दण्ड :सात वर्ष के लिए कठिन कारावास, और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :सेशन न्यायालय ।
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जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित पाँच या अधिक व्यक्तीयों में से एक होगा, वह कठिन कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।