भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ३९६ :
हत्या सहित डकैती :
(See section 310(3) of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : डकैती में हत्या ।
दण्ड :मृत्यु, या आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास, और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :सेशन न्यायालय ।
——–
यदि ऐसे पाँच या अधिक व्यक्तीयों में से, जो संयुक्त होकर डकैती कर रहै हो, कोई एक व्यक्ती इस प्रकार डकैती करने में हत्या कर देगा, तो उन व्यक्तीयों में से हर व्यक्ती मृत्यु से या १.(आजीवन कारावास), या कठिन कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।
———
१. १९५५ के अधिनियम सं० २६ की धारा ११७ और अनुसूची द्वारा आजीवन निर्वासन के स्थान पर प्रतिस्थापित ।