भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ३८५ :
उद्यापन (बलातग्रहन) के लिए किसी व्यक्ती को क्षति के भय में डालना :
(See section 308(3) of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : उद्यापन करने के लिए क्षति के भय में डालना या डालने का प्रयत्न करना ।
दण्ड :दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई उद्यापन (बलातग्रहन) करने के लिए किसी व्यक्ती को किसी क्षति के पहुंचाने के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।