भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ३८४ :
उद्यापन (बलातग्रहन) के लिए दण्ड :
(See section 308(2) of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : उद्यापन.
दण्ड :तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई उद्दापन (बलातग्रहन) करेगा, वह दानों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।