Ipc धारा ३७९ : चोरी के लिए दण्ड :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ३७९ :
चोरी के लिए दण्ड :
(See section 303(2) of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : चोरी ।
दण्ड :तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : चुराई हुई संपत्ति का स्वामी ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
——-
जो कोई चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

Leave a Reply