Ipc धारा ३६६ ख : १.(विदेश से लडकी का आयात करना :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ३६६ ख :
१.(विदेश से लडकी का आयात करना :
(See section 141 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : विदेश से लडकी का आयात करना ।
दण्ड :दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :सेशन न्यायालय ।
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जो कोई इक्कीस वर्ष से कम आयु की किसी लडकी को, उसे किसी अन्य व्यक्ती से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा वह विवश या विलुब्ध की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए, २.(भारत) के बाहर के किसी देश से या ३.(जम्मु कश्मीर राज्य) से आयात करेगा ४.(***), वह कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।)
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१. १९२३ के अधिनियम सं० २० की धारा ३ द्वारा अन्त:स्थापित ।
२. ब्रिटिश भारत शब्द अनुक्रमश: भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश १९४८, विधि अनुकूलन आदेश १९५० और १९५१ के अधिनियम सं० ३ को धारा ३ और अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित ।
३. १९५१ के अधिनियम सं० ३ की धारा ३ और अनुसूची द्वारा अन्त:स्थापित ।
४. १९५१ के अधिनियम सं० ३ की धारा ३ और अनुसूची द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

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