Ipc धारा ३६३ : व्यपहरण (व्यक्ती को ले भागना) के लिए दण्ड :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ३६३ :
व्यपहरण (व्यक्ती को ले भागना) के लिए दण्ड :
(See section 137(2) of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : व्यपहरण ।
दण्ड :सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ( राज्य संशोधन, उत्तरप्रदेश : अजमानतीय) ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ( राज्य संशोधन, मध्यप्रदेश : सेशन न्यायालय ) ।
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जो कोई १.(भारत) में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ती का व्यपहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।
राज्य संशोधन :
मध्यप्रदेश : धारा ३६३ के अधीन अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है ।
उत्तरप्रदेश : धारा ३६३ के अधीन अपराध अजमानतीय है ।
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१. ब्रिटिश भारत शब्द अनुक्रमश: भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश १९४८, विधि अनुकूलन आदेश १९५० और १९५१ के अधिनियम सं० ३ की धारा ३ और अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित किए गए है ।

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