भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ३६२ :
अपहरण (भगाना):
(See section 138 of BNS 2023)
जो कोई किसी व्यक्ती को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ती का अपहरण करता है, यह कहा जाता है ।