भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ३६० :
भारत में से व्यपहरण (व्यक्ती को ले भागना) :
(See section 137 of BNS 2023)
जो कोई किसी व्यक्ती का, उस व्यक्ती की, या उस व्यक्ती की और से सम्मति देने के लिए वैध रुप से प्राधिकृत किसी व्यक्ती की सम्मति के बिना, १.(भारत) की सीमाओं से परे प्रवहन ( एक स्थान से दुसरे स्थान पर ले जाना) कर देता है, वह १.(भारत) में से उस व्यक्ती का व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है ।
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१. ब्रिटिश भारत शब्द अनुक्रमश: भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश १९४८, विधि अनुकूलन आदेश १९५० और १९५१ के अधिनियम सं० ३ की धारा ३ और अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित किए गए है ।