भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ३५४ :
स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग :
(See section 74 of BNS 2023)
१.(अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।
दण्ड :एक वर्ष के लिए कारावास, जो पाँच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।)
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जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से यह संभाव्य जानते हुए कि तद्द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, १.(वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।)
राज्य संशोधन :
मध्यप्रदेश : धारा ३५४ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत: स्थापित की जाए, अर्थात :
धारा ३५४ क, ३५४ ख, ३५४ घ, ३५४ ग ।
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१. २०१३ के अधिनियम सं० १३ की धारा २४ द्वारा प्रतिस्थापित ।
२. २०१३ के अधिनियम सं० १३ द्वारा धारा ६ द्वारा प्रतिस्थापित ।