भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ३४१ :
सदोष अवरोध के लिए दण्ड :
(See section 126(2) of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करना ।
दण्ड :एक मास के लिए सादा कारावास, या पाँच सौ रुपए जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : वह व्यक्ति जो अवरुद्ध या परिरुद्ध किया गया है ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई किसी व्यक्ती का सदोष अवरोध करेगा, वह सादा कारावास से दण्डनीय होगा, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।