Ipc धारा ३१९ : उपहति :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
उपहति के विषय में :
धारा ३१९ :
उपहति :
(See section 114 of BNS 2023)
जो कोई किसी व्यक्ती को शारीरिक पीडा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति करता है, यह कहा जाता है ।

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