भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ३१८ :
मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना :
(See section 94 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना ।
दण्ड :दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ( राज्य संशोधन , मध्यप्रदेश : सेशन न्यायालय ) ।
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जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रुप से गाडकर या अन्यथा उसका व्ययन करके चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात् या जन्म के दौरान में हुई हो, ऐसे शिशु का जन्म को साशय छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
राज्य संशोधन :
मध्यप्रदेश : धारा ३१८ के अधीन अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है ।