भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ३०९ :
आत्महत्या करने का प्रयत्न :
(See section 226 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : आत्महत्या करने का प्रयत्न ।
दण्ड :एक वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा, और उस अपराध के लिए कोई कार्य करेगा वह सादा कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, १.(या जुर्माने से, या दोनों से,) दण्डित किया जाएगा ।
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१. १८८२ के अधिनियम सं० ८ की धारा ७ द्वारा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।