Ipc धारा ३०३ : आजीवन कारावास सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ३०३ :
आजीवन कारावास सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड :
(See section 104 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन व्यक्ति द्वारा हत्या ।
दण्ड :मृत्यु ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :सेशन न्यायालय ।
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जो कोई १.(आजीवन कारावास) के दण्डादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा, वह मृत्यु से दण्डित किया जाएगा ।
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१. १९५५ के अधिनियम सं० २६ की धारा ११७ और अनुसूची द्वारा आजीवन निर्वासन के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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