भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा २९४ :
१.(अश्लील कार्य और गाने :
(See section 296 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : अश्लील गाने ।
दण्ड :तीन मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई –
क) किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करेगा, अथवा
ख) किसी लोक स्थान में या उसके समीप कोई अश्लील गाने, पवांडे या शब्द गाएगा, सुनाएगा या उच्चारित करेगा, जिससे दूसरों को क्षोभ होता हो,
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डिनीय होगा ।
राज्यसंशोधन :
मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ :
न्यायालय की अनुमति से, उस व्यक्ती द्वारा शमनीय जिसके विरुद्ध अश्लील कृत्य किये गए है या अश्लील शब्द प्रयुक्त हुए है ।)
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१. १८९५ के अधिनियम सं० ३ धारा ३ द्वारा मूल धारे के स्थान पर प्रतिस्थापित ।