Ipc धारा २८७ : मशीनरी (यंत्रसामग्री) के संबंध में उपेक्षापूर्ण (लापरवाही) आचरण :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा २८७ :
मशीनरी (यंत्रसामग्री) के संबंध में उपेक्षापूर्ण (लापरवाही) आचरण :
(See section 289 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : किसी मशीनरी से उसी प्रकार बरतना ।
दण्ड :छह मास के लिए कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों।
संज्ञेय या असंज्ञेय :असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई किसी मशीनरी (यंत्रसामग्री) से, कोई कार्य ऐसे उतावलेपन से या उपेक्षा से करेगा, जिससे मानव जीवन संकटमय हो जाए, या जिससे किसी अन्य व्यक्ती को उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य हो ;
अथवा अपने कब्जे में के किसी मशीनरी (यंत्रसामग्री)की ऐसे व्यवस्था करने का जो ऐसी मशीनरी (यंत्रसामग्री) से मानव जीवन को अधिसंभाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा;
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या एक हजार रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

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