भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा २८३ :
लोक मार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा :
(See section 285 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : किसी लोक मार्ग या नौपरिवहन – पथ में संकट, बाधा या क्षति कारित करना ।
दण्ड :दो सौ रुपए का जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई किसी कार्य को करके या अपने कब्जे में की, या अपने भार साधन के अधीन किसी, संपत्ति की व्यवस्था करने का लोप करने द्वारा किसी लोक मार्ग या नौपरिवहन के लोक पथ में किसी व्यक्ती को संकट, बाधा या क्षति कारित करेगा, वह दो सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा ।