Ipc धारा २६७ : खोटे बाट (वजन) या माप को बनाना या बेचना :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा २६७ :
खोटे बाट (वजन) या माप को बनाना या बेचना :
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : खोटे बाटों या मापों को कपटपूर्वक उपयोग के लिए बनाना या बेचना ।
दण्ड :एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई तोलने के ऐसे किसी उपकरण या बाट (वचन) को या लंबाई या धारिता के ऐसे किसी माप को, जिसका खोटा होना वह जानता है, इसलिए कि उसका खरे की तरह उपयोग किया जाए, या यह संभाव्य जानते हुए कि उसका खरे की तरह उपयोग किया जाए, बनाएगा, बेचेगा या व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

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