भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा २६५ :
खोटे बाट (वजन) या माप का कपटपूर्वक उपयोग :
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : खाटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग ।
दण्ड :एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
संज्ञेय या असंज्ञेय :असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई किसी खोटे बाट (वजन) का या लंबाई या धारिता के किसी खोटामाप का कपटपूर्वक उपयोग करेगा, या किसी बाट का, या लंबाई या धारिता के किसी माप का या उससे भिन्न बाट या माप के रुप में कपटपूर्वक उपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।