भारतीय दण्ड संहिता १८६०
अध्याय १३ :
बाटों (वजन) और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में :
धारा २६४ :
तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग :
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : तोलने के लिए खोटे उपकरण का कपटपूर्वक उपयोग ।
दण्ड :एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
संज्ञेय या असंज्ञेय :असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई तोलने के लिए ऐसे किसी उपकरण का, जिसका खोटा होना वह जानता है, कपटपूर्वक उपयोग करेगा, वह दानों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।