भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा २५७ :
सरकारी स्टाम्प (मुद्रांकित पत्र)के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना :
(See section 181 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के प्रयोजन के लिए उपकरण बनाना या खरीदना या बेचना ।
दण्ड :सात वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई, सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोंजन के लिए प्रचालित किसी स्टाम्प (मुद्रांकित पत्र) कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह ऐसे कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के आशयित है, कोई उपकरण बनाएगा या बनाने की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, या ऐसे किसी उपकरण को खरिदेगा, या बेचेगा, या व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।