भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा २५६ :
सरकारी स्टाम्प (मुद्रांकित पत्र)के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना :
(See section 181 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के प्रयोजन के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना ।
दण्ड :सात वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई सरकार के द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित किसी स्टाम्प (मुद्रांकित पत्र) के कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से, या यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह ऐसे कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है, कोई उपकरण या सामग्री अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी,और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।